मथुरा : पीएफआई के मसूद और आलम की जमानत याचिका पर नौ को होगी सुनवाई

मथुरा (हि.स.)। हाथरस कांड में साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में पकड़े गए पीएफआई के चार सदस्यों में से दो की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई टाल दी गयी है। अब अगली सुनवाई नौ नवम्बर को होगी। अधिवक्ता ने बताया कि एसटीएफ की रिमांड कस्टडी में आरोपितों के होने की वजह से यह सुनवाई टली है। 

हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में पिछले दिनों जनपद के मांट टोल प्लाजा पर पीएफआई के चार सदस्य  अतीकुर्रहमान, आलम, सिदिक और मसूद गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ थाने में तीन मुकदमे दर्ज किए हैं। पीएफआई से जुड़े साक्ष्यों की जांच लखनऊ एसटीएफ की टीम कर रही है। अवध एसटीएफ की टीम को पीएफआई से पूछताछ करने के लिए सीजीएम कोर्ट ने बुधवार दोपहर के बाद 48 घंटे की रिमांड दी थी, एसटीएफ की टीम ने पीएफआई के चारों सदस्यों अतीकुर्रहमान, मसूद, आलम और सिद्दीकी के पूछताछ भी की थी। वकील मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि एडीजे 10 कोर्ट में मसूद और आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। पुलिस सुरक्षा में होने के कारण आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई नौ नवम्बर की सुबह 10 बजकर 50 मिनट पर निर्धारित की गई है।

एपीओ नरेंद्र शर्मा ने कहा कि पीएफआई के दो सदस्य मसूद और आलम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन एसटीएफ की रिमांड कस्टडी में होने के कारण यह सुनवाई टल गई है। 

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