जौनपुर (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो पूर्व सांसद सहित पांच आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया गया है। इन सभी आरोप था कि छह नवम्बर 2017 में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुए बवाल में ये लोग शामिल थे।
कोर्ट ने जिन लोगों को दोष मुक्त किया है। उनमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पूर्व मंत्री ललई यादव और बृजेश सिंह, प्रिंसू व दूसरे पक्ष से पूर्व अपना दल के सांसद, हरिवंश सिंह, उनके विधायक पुत्र रमेश सिंह का नाम शामिल है।
दोनों पक्षों के सभी गवाह कोर्ट में पक्षद्रोही घोषित किए गए। वादी व प्राथमिकी में नामित गवाह घटना से मुकर गये, जिस पर कोर्ट ने सभी आरोपियो को दोष मुक्त कर दिया।
विश्व प्रकाश/दीपक/पदुम नारायण
