Saturday, March 14, 2026
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बहराइच : 24 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

– हत्या, बलवा और मतपेटी लूटने समेत कई विभिन्न गंभीर धाराओं में दर्ज था मुकदमा

बहराइच (हि. स.)। पंचायत चुनाव को बाधित करने के लिए हत्या, बलबा व मतपेटी लूटने समेत कई मामलों में अपर सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को 20 साल बाद भरी आदालत में 30 दोषियों को सश्रम आजीवन करावास की सजा सुनाई है। 30 दोषियों में छह की मुकदमें के दौरान मृत्यु हो जाने से उनके विरद्ध मुकदमें की कार्रवाई उपशमित कर दी गई।

14 जून, 2000 को विकास खंड विशेश्वरगंज में पंचायत चुनाव में मतदान का कार्य चल रहा था। इसी दौरान चुनाव को बाधित करने के लिए हथियारों से लैस 30 लोग मतदान केंद्र पर पंहुचकर उत्पात मचाने लगे। इस दौरान हमलावरों ने हथगोले व हथियारों का इस्तेमाल कर मतपेटियों को लूट लिया। गांव के लोगों ने विरोध किया, तो हमलावरों ने अंघाधुंध गोली चलाते हुए मतदान स्थल के करीब एक घर में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। घटना के दौरान गोली लगने से मौके पर ही रमेश तिवारी की मौत हो गई थी। जबकि सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
घटना की सूचना पाकर मौके पर पंहुची पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मौके से एक दर्जन हमलावरों का गिरफ्तार कर लिया गया था। विशेश्वरगंज थाने में मृतक के भाई कौशल किशोर तिवारी की ओर से तीस लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा, मतपेटी लूटने समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले का मुकदमा अपर सत्र षष्ठम के न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्र ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए मामले में सभी 30 दोषियों को घटना में दोषी करार देते हुए सभी सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुकदमें के दौरान छह दोषियों की मौत हो जाने पर न्यायाधीश ने उनके विरद्ध मुकदमें की कार्रवाई उपशमित कर दी। न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाने के बाद सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

इन दोषियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

थाना विशेश्वरगंज के हरैया डोलकुआं निवासी गजेंद्र नाथ, सुरेंद्र नाथ, मनोज कुमार, पवन कुमार, सुभाषचंद्र, संतोष कुमार, नरसिंह नारायण, उमेश चंद्र, अदालत प्रसाद, शुकुलपुरवा निवासी चांदअली, गोंडा जनपद के थाना कौड़िया स्थित विधुड़ी गांव निवासी हरेंद्रदेव, नंगूलाल, बाबू लाल, विनोद कुमार, विशेश्वरगंज के नउवागांव निवासी गंगाराम, लालसाहब, थाना कौड़िया के पूरेबरल गांव निवासी रामअनुज, मुन्नाराम मिश्रा, और विशेश्वरगंज के डोलकुआं गांव निवासी राघवराम, राजीव, राजू, रामसेवक, महादेव, सहदेव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

मुकदमें के दौरान इनकी हुई मृत्यु

जगतनारायण, रामभुलावन, महेश चंद्र, शेषधर, राधेश्याम और शोहराब अली की मृत्यु हो जाने से इनके खिलाफ मुकदमें की कार्रवाई उपशमित कर दी गई।  

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