बहराइच में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

संवाददाता

बहराइच। वर्तमान समय में गृह मंत्रालय भारत सरकार की कोविड-19 की गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए गणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी, कजरी तीज, मोहर्रम, विश्वकर्मा पूजा आदि त्यौहार को सम्पन्न कराये जाने तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 29 जुलाई 2020 के क्रम में शासनादेश दिनांक 30 जुलाई 2020 में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु अनलॉक-3 में दिये गये दिशा निर्देशों में कन्टेनमेन्ट ज़ोन में तथा प्रत्येक शनिवार व रविवार को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू लॉकडाउन को प्रभावी रखने के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा जारी आदेश के समस्त 26 प्रस्तर 18 अगस्त 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

error: Content is protected !!