बलिया (हि.स.)। जिले में दो माह के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार अब दस से ज्यादा लोगों के साथ डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे।
जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने शनिवार को यह बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 और आगामी त्योहार महाविरात्रि तथा होली को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। अब उम्मीदवार पांच व्यक्तियों के स्थान पर अब दस व्यक्तियों से ज्यादा (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
पंकज/दीपक
