गोण्डा। जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 उज्ज्वल कुमार ने विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत शांति व्यवस्था एवं आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के क्रम में 25 फरवरी की शाम 06 बजे से मतदान की तारीख 27 फरवरी की शाम 06 बजे जनपद की समस्त अंग्रेजी मदिरा, देशी मदिरा, बीयर शाप, माॅडल शाप सहित मादक पदार्थों की समस्त दुकानों को अनिवार्य रूप से बन्द रखने के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया है कि जो भी दुकानदार आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
बंद हो जाएगी मादक पदार्थों की समस्त दुकानें
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