छापी जाने वाली प्रचार सामग्री किसी धर्म, जाति के विरुद्ध न हो
जिलाधिकारी ने पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
वाराणसी(हि.स.)। प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। सोमवार को जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिले के प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के साथ कलेक्ट्रेट स्थित जिला राइफल क्लब सभागार में बैठक की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने दो टूक कहा कि किसी भी दशा में अवैध रुप से प्रचार सामग्री छापने से बचे।
चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए प्रचार सामग्री प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के यहां छपवायी जाती है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के लिए भी कुछ नियमों को लागू किया है जिसका अनुपालन करना होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी प्रचार सामग्री प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के द्वारा छापी जायेगी । उसका विवरण निर्धारित प्रोफार्मा पर भर कर प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिकेशन पर चुनाव की धारा 127(ए) लागू होती है जिसके अन्तर्गत वे कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रेस में छापी गयी प्रचार सामग्री का विवरण जिसमें मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, फोन नंबर तथा छापी गयी सामग्री की संख्या आदि की जानकारी छापने के 24 घंटे के अन्तर्गत अवश्य देना होगा।
उन्होंने कहा कि मौखिक रूप से कोई प्रचार सामग्री कत्तई नहीं छापी जाय लिखित रूप से आर्डर प्राप्त किया जाय।
प्रचार सामग्री धर्म और जाति के विरूद्ध न हो
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर्स के द्वारा छापी जाने वाली प्रचार सामग्री किसी धर्म, जाति के विरुद्ध न हो, किसी समाज या विरोधी राजनीतिक दलों के दुष्प्रचार करने सम्बन्धी सामग्री किसी भी तरह से छापने के लिए स्वीकार न करें अन्यथा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़े और जिले का नाम खराब हो। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की जानकारी/ दिशा निर्देश या समस्या के निराकरण हेतु कंट्रोल रूम, एडीएम सिटी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क कर मार्गदर्शन ले सकते हैं।
प्रिंटर्स और पब्लिशर्स से सहयोग की अपेक्षा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटर्स और पब्लिशर्स से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि आप सभी लोग कानून/आचार संहिता का पालन करेंगे और आपका यूनियन भी अवैध रूप से गलत प्रचार सामग्री छापने वालों को रोकेंने का भी काम करेंगे। इसके अलावा मोबाइल आपरेटर्स के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी राजनैतिक दल के द्वारा बल्क में एसएमएस का आर्डर दिया जाता है । तो उसके कंटेन्ट की जानकारी या वाइस कंटेंन्ट पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानिटरिंग कमेटी को 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना होगा। इस कमेटी के द्वारा प्रचार सामग्री अनिवार्य रूप से प्रमाणित होने के पश्चात् ही सोशल मीडिया पर चलाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का निगेटिव मैसेज प्रसारित/ प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। आर्डर प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर सम्बंधित विवरण के साथ जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा।
श्रीधर
