-आरोपितों पर पचास हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया
प्रतापगढ़ (हि.स.)। विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुराचार के आरोपितों को मृत्युपर्यन्त आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सोमवार को सुनाई है।
थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ अंतर्गत नाबालिग किशोरी का अपहरण कर गजेहड़ा के जंगल मे सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। वादी मुकदमा के अनुसार 23 सितम्बर 2022 को उसकी अवयस्क पुत्री दवा लेने रामापुर बाजार के लिए घर से निकली किन्तु वहां से अपने मामा के घर चली गयी। वहां से लौटते समय विश्वनाथगंज बाजार के पास शिवम सरोज पुत्र इंदपाल निवासी कोट का पुरवा, मो. रफीक पुत्र हामिद निवासी पवारपुर, मो. तफ़्सीर पुत्र फहीम व मुन्नू पुत्र मो. सईद निवासीगण गोवर्द्धनपुर समस्त थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ बेहोशी की दवा सुंघाकर गजेहड़ा के जंगल में ले गए जहां पर शिवम, तफ़्सीर, रफीक ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया तथा मुन्नू रेकी कर रहा था। पाक्सो अधिनियम थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ में सभी आरोपितों को सजा हुई। न्यायालय ने महज साढ़े तीन माह में इस गम्भीर मामले का विचारण करके दोषियों को सजा सुनाई। अर्थदण्ड की धनराशि पीड़िता के मानसिक एवं चिकित्सीय उपचार की पूर्ति एवं पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी। मामले की पैरवी विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो अधिनियम देवेंद्र कुमार त्रिपाठी ने किया।
दीपेन्द्र
