Saturday, May 30, 2026
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पाक्सो अधिनियम के दोषी को बीस वर्ष की सजा 60 हजार का जुर्माना

प्रतापगढ़ (हि. स.)। अपर जनपद न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी दारूल रसीद निवासी नूरपुर थाना मानधाता को बीस वर्ष की सजा और साठ हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

वादी मुकदमा के अनुसार घटना 31 जुलाई 2014 को समय लगभग दो बजे रात्रि को अभियुक्त दारूल रसीद ने पीड़िता को बहला फुसलाकर एवं शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और पीड़िता की माता एवं पिता को जानकारी होने के पश्चात् अभियुक्त के घर शादी हेतु प्रस्ताव देने गये। जिससे अभियुक्त दारूल के घर वाले एवं स्वयं अभियुक्त दारूल ने शादी से इनकार कर दिया।

शादी के इनकार करने के बाद पीड़िता के पिता ने नौ सितम्बर 2014 को थाना मानधाता मेंं मुकदमा दर्ज कराया। तत्पश्चात् न्यायालय पाक्सो द्वारा विचारण किया गया। आज सोमवार को सुनवाई करते हुये न्यायालय ने आरोपी दारूल रसीद को 20 वर्ष का कारावास एवं 60 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस केस की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने की।

दीपेन्द्र

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