परीक्षा में फेल होने पर यूट्यूब के अश्लील विज्ञापन को बताया जिम्मेदार, मांगा जुर्माना, कोर्ट ने उसी पर लगा दिया 25 हजार का दंड
नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट में आज एक दिलचस्प लेकिन बेतुका याचिका सुनवाई के लिए आई। आज एक याचिकाकर्ता ने यू-ट्यूब से 75 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की। उसका कहना था कि यू-टयूब पर अश्लील विज्ञापन के चलते उसका ध्यान भंग हुआ और इसके चलते वो मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती की परीक्षा पास नहीं कर पाया।
सुनवाई के दौरान याचिका से नाराज कोर्ट ने कहा कि ये सबसे खराब याचिकाओं में से एक है। आप विज्ञापन नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं देखें। कोर्ट ने याचिका खारिज करने के साथ-साथ अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
संजय/दधिबल
