निर्धारित प्रारूप पर आपदा लिपिक को आवेदन करें कोरोना मृतक आश्रित, मिलेगी सहायता

संवाददाता

बहराइच। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपए प्रति मृतक की अनुग्रह सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया है। मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) से यह अनुग्रह धनराशि प्रदान की जायेगी। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि अनुग्रह सहायता हेतु मृतक के आश्रित को निर्धारित प्रारूप जिसमें मृतक का नाम, मृतक के पिता का नाम, मृतक का पूर्ण पता, मृतक के आश्रित का नाम, आश्रित का मृतक से सम्बन्ध, आर.टी.पी.सी.आर., एंटीजन, सी.टी. स्कैन का दिनांक जिससे कोविड-19 प्रमाणित हुआ हो, उक्त प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (मृत्यु प्रमाण-पत्र पर इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि ‘‘मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है’’), आधार कार्ड की छाया प्रति, आश्रित के बैंक खाता आई.एफ.एस.सी. कोड सहित (बैंक पासबुक की छाया प्रति) सहित आश्रित का मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. का उल्लेख आवेदन-पत्र में करना होगा। जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रित निर्धारित प्रारूप पर अपने आवेदन-पत्र सभी वांछित अभिलेखों के साथ अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) के कार्यालय में आपदा लिपिक को उपलब्ध करा दें। डॉ. चन्द्र ने बताया कि आश्रितों की ओर से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर सम्यक जॉचोपरान्त आश्रित को राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) से 50 हजार की अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने मृतक आश्रितों से अपील की है कि शीघ्र से शीघ्र अपने आवेदन-पत्र वांछित अभिलेखों के साथ अपदा लिपिक को उपलब्ध करा दें ंताकि मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अनुग्रह धनराशि प्रदान की जा सके। डीएम डॉ. चन्द्र ने यह भी बताया कि मृतक आश्रित आपदा लिपिक से आवेदन-पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।

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