Monday, April 6, 2026
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दस अभियुक्त जिला बदर, एडीएम प्रशासन कोर्ट ने दिया आदेश

गोरखपुर (हि.स.)। गोरखपुर जिला प्रशासन कोर्ट ने शुक्रवार को दस अभियुक्तों को जिला बदर करने का आदेश दिया है। यह आदेश एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता की कोर्ट ने दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाये रखने में इससे पुलिस प्रशासन को काफी सहूलियत होगी।

अगले कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अधिसूचना जारी होने का कयास लगाया जा रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन भी काफी सतर्क है। अपराध और अपराधियों को अंकुश में रखने की हर संभव कोशिशें तेज हैं। इधर, शुक्रवार को एडीएम जिला प्रशासन कोर्ट ने शुक्रवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों के 10 अभियुक्तों को जिला बदर करने का आदेश देकर इस प्रयास को और पुख्ता कर दिया है।

इन सभी दस शातिरों को अगले 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। यह आदेश आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए किया गया है।

थानाध्यक्षों की रिपोर्ट पर हुई है कार्रवाई

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के माध्यम से संबंधित थानाध्यक्षों ने अपनी अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजा था। इनकी रिपोर्टों के आधार पर ही इस सभी को जिला बदर करने का आदेश पारित हुआ है। थानाध्यक्षों की रिपोर्ट को एसएसपी ने संस्तुति दी थी।

ये हुए जिलाबदर

– गिरजेश यादव पुत्र रामबचन यादव, निवासी मलाव, थाना बेलीपार

– सतीश यादव पुत्र फतीगन, निवासी गोबडोर, थाना झंगहा

– श्रवण पुत्र फूलचंद दाढ़ी, निवासी जोगिया उर्फ खजुरही, थाना सहजनवा

– साधु उर्फ सुदामा पुत्र सीताराम यादव, निवासी श्रीरामपुर, थाना गगहा

– रामनक्षत्र यादव पुत्र स्वामीनाथ यादव, निवासी टेलहनापा,र थाना चौरीचौरा

– रामकेश पुत्र देवानंद, निवासी जंगल अव्वल, थाना हरपुर बुदहट

– दिलीप चौधरी उर्फ गोफा पुत्र बाबूराम, निवासी बेलवा बाबू, थाना चौरीचौरा

– अमरजीत पुत्र बक्का यादव, निवासी सीधेगौर, थाना बड़हलगंज

– शिव कुमार दाढ़ी पुत्र राम हरि, निवासी छितौना बुजुर्ग, थाना उरुवा बाजार

– जयकुमार पुत्र बाबूलाल, निवासी मझगावा, थाना गगहा

बोले एडीएम

एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोर्ट ने सात अभियुक्तों को 6 माह के लिए जिला बदर किया है। इसके अलावा अपराधी किस्म के व्यक्तियों के ऊपर 107, 116 की कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी है।

आमोद

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