दवा जमाखोरीः गौतम गंभीर और आप विधायकों की जांच का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
दवा और ऑक्सीजन बांटने वाले भाजपा सांसद गौतम गंभीर और आप विधायकों प्रीति तोमर और प्रवीण कुमार की जांच का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने सोमवार को तीनों जनप्रतिनिधियों की जांच का निर्देश औषधि नियंत्रक को दिया।
अदालत ने टिप्पणी की कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर अच्छी मंशा से दवाएं बांट रहे थे लेकिन उनकी इस भावना ने अनजाने में ही गलती की है। दिल्ली उच्च न्यायाल ने दिल्ली के औषधि नियंत्रक को इसी तरह की जांच आम आदमी पार्टी की विधायक प्रीति तोमर और प्रवीण कुमार द्वारा ऑक्सीजन खरीदने और जमा करने के आरोपों के मामले में करने के निर्देश दिए और स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि औषधि नियंत्रक को यह पता लगाना चाहिए कि कैसे किसी व्यक्ति के लिए फेबीफ्लू दवा की दो हजार पत्तियां खरीदना संभव हुआ, जब पहले से ही उस दवा की कमी थी और कैसे दुकानदार ने इतनी दवा दी। अदालत ने कहा, ”गौतम गंभीर ने इसे अच्छी मंशा के साथ किया। हमें उनकी मंशा पर कोई शक नहीं है। वह हमारे देश के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं लेकिन हमारा सवाल है कि क्या यह जिम्मेदाराना व्यवहार है, जब आप जानते थे कि दवा की कमी है।