टूलकिट मामले के सह-आरोपित शांतनु शिवलाल मुलुक की अग्रिम जमानत 9 मार्च तक बढ़ी

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट मामले के सह-आरोपित शांतनु शिवलाल मुलुक की अग्रिम जमानत 9 मार्च तक बढ़ा दी है। एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने इस मामले पर अगली सुनवाई 9 मार्च को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान शांतनु ने जो जवाब दिए या जो बातें कहीं वो विरोधाभासी हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले में अभी जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस बारे में वे कोर्ट में सबकुछ विस्तृत रूप से दाखिल करना चाहते है, जिसके लिए समय दिया जाए। उसके बाद कोर्ट ने 9 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया।

पिछले 23 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले की आरोपित दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांतनु को दस दिनों की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दी थी ताकि इस दौरान वो राहत के लिए दिल्ली में कोर्ट का रुख कर सके। शांतनु की अग्रिम जमानत की मियाद 26 फरवरी को ख़त्म हो रही है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले में दिशा रवि को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने शांतनु और निकिता पर आरोप मढ़ दिया। दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता को पूछताछ के लिए पिछले 22 जनवरी को बुलाया था। पुलिस तीनों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्युमेंट को शेयर किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था। दिशा पर टूलकिट नाम के उस डॉक्युमेंट को एडिट करके उसमें कुछ चीज़ें जोड़ने और उसे आगे फॉरवर्ड करने का आरोप है।

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