Friday, February 13, 2026
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जामिया हिंसा: शरजील इमाम चार दिनों की पुलिस हिरासत में

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जामिया हिंसा के मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के बाद ये आदेश दिया।
शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा की साजिश में शामिल होने के मामले में पिछले 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शरजील इमाम को पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली हिंसा की साजिश की जांच के लिए शरजील को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरुरत है। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम की पांच दिनों की हिरासत की मांग की थी।
शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस असम से दिल्ली लेकर आई थी। दिल्ली हिंसा में साजिश रचने के मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप दर्ज किया गया है उनमें शरजील इमाम के अलावा पिंजरा तोड़ संगठन की कार्यकर्ता देवांगन कलीता, नताशा नरवाल, जामिया युनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल तान्हा, गुलफिशा फातिमा, पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, सफूरा जरगर, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, ताहिर हुसैन, खालिद सैफी और उमर खालिद के नाम शामिल है। इस मामले में उमर खालिद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
शरजील इमाम को शाहीन बाग में आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में बिहार से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक जामिया हिंसा की जांच के दौरान एक आरोपी ने कहा कि उसने शरजील इमाम के भाषण से प्रभावित होकर हिंसा को अंजाम दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले 10 जुलाई को शरजील इमाम की उसके खिलाफ जांच की अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

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