चीनः विदेशी प्रतिबंधों से मुकाबले के लिए नया कानून

अजीत तिवारी

बीजिंग (हि. स.)। विदेशी प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए चीन ने नए कानून पारित कर दिए हैँ। इससे देश की कंपनियों और चीनी अधिकारियों को सरकारी सरंक्षण मिलेगा। यह कानून नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्टैंडिंग कमेटी ने पारित किया है।

इस कानून के तहत अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा मानवाधिकार के साथ, शिनजियांग और हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मामलों में चीन के अधिकारियों को प्रतिबंधित करने से जोड़ कर देखा जा रहा है। चीन इन नए कानून से खुद  पर लागू प्रतिबंधों का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकेगा।  

फिलहाल, इस कानून के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसको लेकर विदेशी कंपनियां चीन से व्यापार और निवेश को लेकर चिंतित हैं। यूरोपीय संघ चैंबर ऑफ कामर्स ने कहा है कि कानून में पारदर्शिता की कमी है और जल्दबाजी में पारित किया गया है। हांगकांग की एक लॉ फर्म के विशेषज्ञ ने कहा कि इस कानून के आने से चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियों पर निगरानी बढ़ जाएगी।

हाल ही में अमेरिका ने चीन के आर्थिक प्रभाव और व्यापारिक रणनीतियों का मुकाबले के लिए सौ अरब डालर (सात लाख 29 हजार करोड़ रुपये) की योजना का बिल पास किया था।  अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में यह ‘यूएस इनोवेशन एंड कंपीटीशन एक्ट’ के नाम से लाया गया।  इस विधेयक के कानून बन जाने और बड़ा बजट मिलने के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार का रास्ता खुलेगा। इससे अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र में चीन से मुकाबला करने में आसानी होगी। कानून बन जाने के बाद विकास के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति में मदद मिलेगी। इससे नेशनल साइंस फाउंडेशन के वित्त पोषण में भी सहायता मिलेगी।  

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