कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन पर होगी सख्त सजा का प्रावधान

हो सकेगी दो साल की सजा और एक लाख तक का जुर्माना

राज्य डेस्क

रांची. देश में कोरोना के संक्रमण के मामले 12 लाख के पार हो गए हैं. कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकारों ने दी गई छूट को वापस लेना शुरू कर दिया है. संक्रमण पर काबू पाने के लिए कई शहरों में फिर सिरे से लॉकडाउन लगाया जा रहा है. इसी बीच, झारखंड सरकार ने कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान करने का फैसला किया है. कैबिनेट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है. फैसले के मुताबिक, गाइडलाइन का उलंघन करने पर दो वर्ष की सजा होगी और एक लाख तक का जुर्माना भरना होगा. हेमंत सोरोने सरकार कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया लिया गया. इसके लिए अध्यादेश लाया गया. कैबिनेट में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी. राज्य सरकार ने झारखंड के लोगो लॉन्च करने का फैसला किया है. 15 अगस्त को लोगो लॉन्च होगा. लोगों में पलास का फूल, हाथी और झारखंडी कला संस्कृति की झलक दिखेगी. झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के 439 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है. इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6682 हो गई है. राज्य में अब तक 64 लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है. फिलहाल राज्य में 3,570 लोगों का इलाज चल रहा है और 3,048 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं.

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