करोड़ों की बैंक धोखाधड़ी मामले में दीपा जैन को अग्रिम जमानत देने से इनकार

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1260.58 लाख रुपये यूनियन बैंक आगरा से धोखाधड़ी करने की आरोपी दीपा जैन को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है और अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। अर्जी पर सी बी आई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने प्रतिवाद किया। मालूम हो कि बैंक के सहायक प्रबंधक ए के बुधारिया ने 6 मई 2010 को एफ आई आर दर्ज कराई। जिसमें संतोष कुमार जैन, अमित जैन, विवेक जैन, विनोद बाला जैन, जी एस मेहता, एस पी शर्मा आदि को धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार में आरोपित किया गया है।

अलका ग्रुप आफ कम्पनीज के डायरेक्टर व अधिकारियों की मिलीभगत से गांधी आंख अस्पताल अलीगढ़ व कई कम्पनियों के नाम दिल्ली, इंदौर की फर्जी ट्रांसपोर्ट इनवाइस से बैंक धोखाधड़ी की गई। जिसकी प्राथमिकी सीबीआई ने नई दिल्ली में दर्ज कराई है। कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है।

आर.एन

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