एलटी ग्रेड टीचर भर्ती का परिणाम चार सप्ताह में घोषित करने का आदेश

प्रयागराज(हि.स)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम चार सप्ताह में घोषित करने का आदेश दिया है। 

कोर्ट ने कहा है कि याचीगण अदालत के आदेश की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और आयोग परिणाम घोषित करे। भर्ती परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर धीरेंद्र प्रताप सिंह और 20 अन्य ने हाईकोर्ट मेंं याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया। 
आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम तरह के आरोप लगे थे। जिसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है। उन अभ्यर्थियों को छोड़कर जिनके नाम एसआईटी की रिपोर्ट में हैं और जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, शेष सभी के परिणाम एक माह के भीतर घोषित कर दिए जाएंगे। 
आयोग की इस अंडरटेकिंग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चार सप्ताह में परिणाम घोषित करने का आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन 2018 को जारी हुआ था। इसके लिए प्रदेश भर में परीक्षा कराई गई।परीक्षा के दौरान ही इसमें धांधली की शिकायतें सामने आई और पूरी परीक्षा विवादों में फंस गई। इसे देखते हुए प्रकरण की जांच एसआईटी को सौंप दी गई। 

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