Friday, April 17, 2026
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एमएलसी चुनाव: नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से ,नामांकन स्थल पर बैरिकेडिंग

-11 फरवरी नामांकन की अन्तिम तिथि,16 फरवरी को नाम वापसी

वाराणसी (हि.स.)। वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र (एमएलसी) चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन गुरुवार को तैयारियों में जुटा रहा। नामांकन शुक्रवार चार फरवरी से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के कक्ष में कड़ी सुरक्षा के बीच होगा। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) न्यायालय कक्ष के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चौकस रखने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया निर्वाचन की सूचना जारी होने के पश्चात पूर्वांह 11 बजे से अपरान्ह तीन बजे के बीच होगी। नामांकन की अन्तिम तिथि 11 फरवरी है। नामांकन प्रपत्रों की जांच 14 फरवरी को होगी। 16 फरवरी को अपराह्न तीन बजे तक नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों के सूची को अन्तिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में वाराणसी के अतिरिक्त चंदौली और भदोही जिला भी शामिल हैं। निर्वाचन के लिए वाराणसी जनपद में 11,चंदौली में 09,भदोही में 06 कुल 26 मतदेय स्थल है। 15 अक्टूबर 2021 के अनुसार चुनाव में वाराणसी जनपद के कुल स्थानीय निकाय 13 में 1867 मतदाता है। चंदौली में 14 निकायों में 1725 और भदोही के 14 स्थानीय निकायों को मिला कर 1357 मतदाता हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए निम्न अर्हताएं एवं प्रपत्रों की आवश्यकता होगी। इसमें वह भारत का नागरिक हो तथा आयोग द्वारा निरहरित/अयोग्य न किया गया हो। अभ्यर्थी का नाम प्रदेश की किसी भी विधानसभा निर्वाचक नामावली में होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रस्थापकों की संख्या 10 (दस) होगी जो विधान परिषद की मतदाता सूची के मतदाता होंगे। अभ्यर्थी की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जमानत की धनराशि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5000/- शेष अन्य के लिए 10,000/- होगी। जिसे ट्रेजरी चालान से निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर उसकी रसीद संलग्न करनी होगी। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 26 जो अपराधीकरण एवं चल/अचल सम्पत्तियों के व्यौरे से सम्बन्धित है, अभ्यर्थी को रूपये 10/- के स्टैम्प पेपर पर नोटरी बयान हल्फी देना आवश्यक है।

यदि अभ्यर्थी किसी दल से सम्बन्धित है तो इसका अधिकार पत्र फार्म-एए. बीबी (कक)/(खख) में देना अनिवार्य होगा। शपथ/प्रतिज्ञान लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र लोक अवकाश के दिन दाखिल नहीं किये जायेंगे। नामांकन फार्म निर्दिष्ट स्थल और समय को भीतर ही दिया जा सकता है। नामांकन पत्र स्वयं प्रत्याशी अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा दिया जा सकता है।

श्रीधर

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