Thursday, April 23, 2026
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उप्र में कर्मचारियों की हड़ताल पर पाबंदी को 6 माह और बढ़या

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के हड़ताल करने पर पाबंदी को छह माह के लिये और बढ़ा दिया है। कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने एक बयान में कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल पर और छह महीने की अवधि के लिए बैन लगा दिया है। इस संबंध में आवश्यक आदेश 25 मई को जारी कर दिये गये हैं। सिंघल ने बताया कि राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्वतथा नियंत्रण के तहत किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा के कर्मचारियों के लिए हड़ताल निषिद्ध की गई है।

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