उप्र : कांग्रेस के बागी अदिति और राकेश बने रहेंगे विधायक, सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज
लखनऊ(एजेंसी)। कांग्रेस के खिलाफ बागी तेवर अपनाने वाली पार्टी की रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह और हरचंदपुर सीट से विधायक राकेश सिंह विधानसभा सदस्य बने रहेंगे। इन दोनों की सदस्यता रद्द करने की याचिका विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सोमवार को खारिज कर दी।
इस फैसले से कांग्रेस को करारा झटका लगा है। पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से दलबदल कानून के तहत इन दोनों विधायकों की सदस्यता समाप्त करने को लेकर याचिका दायर की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने काफी विचार के बाद दोनों याचिकाओं को बलहीन बताते हुए खारिज कर दिया है।
कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने विधायक अदिति सिंह की सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष 26 नवम्बर, 2019 को एक याचिका दी थी। इसमें आरोप लगाया कि अदिति सिंह ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए 2 अक्टूबर, 2019 को सरकार के बुलाए गए विशेष सत्र में हिस्सा लिया, जबकि पार्टी ने गांधी जयंती पर सरकार के इस विशेष सत्र का बहिष्कार करते हुए विधायकों के लिए व्हिप जारी किया था।
अदिति सिंह कई मौकों पर पर पार्टी लाइन से अलग जाकर अपना पक्ष खुलकर रखती रही हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले पर केन्द्र सरकार का समर्थन किया था। इसके अलावा प्रवासी कामगारों के मुद्दे पर कांग्रेस की बसों की सियासत के दौरान भी वह इसकी आलोचना करने में पीछे नहीं रहीं।
अदिति सिंह का सियासी भविष्य भाजपा में ही माना जा रहा है। बीते दिनों ही वह अपने क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुईं। वहीं आज विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आने के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।
इसी तरह कांग्रेस ने 31 मई, 2019 को अपने विधायक राकेश सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका दी थी। रायबरेली सीट पर होने वाले लोकसभा चुनाव में हरचंदपुर के विधायक राकेश सिंह ने सोनिया गांधी का विरोध किया था। राकेश भी लगातार कांग्रेस नेतृत्व के विभिन्न फैसलों पर सवाल उठा रहे थे। राकेश सिंह भाजपा में शामिल हो चुके एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह के सगे भाई हैं। वह अब खुलकर भाजपा के समर्थन में हैं।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कर अदालत से मांग की थी कि वह विधानसभा अध्यक्ष को निर्देशित करें कि याची की अदिति सिंह और राकेश सिंह से सम्बन्धित अर्जियों को जल्द निस्तारित करें। इस पर जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने याचिकाओं को मंजूर करने के बिन्दु पर नोटिस जारी किया था। मामले में सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की गई थी। इससे पहले आज विधानसभा अध्यक्ष ने अपने फैसले में दोनों बागी विधायकों को राहत दे दी।