Friday, April 3, 2026
Homeउत्तर प्रदेशउप्र : अन्तरजनपदीय स्थानांतरण के लिए काउन्सिलिंग एवं सत्यापन

उप्र : अन्तरजनपदीय स्थानांतरण के लिए काउन्सिलिंग एवं सत्यापन

प्रयागराज (हि.स.)। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज के सचिव ने प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अन्तरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के क्रम में जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करते हुए सम्बंधित जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय में आवेदन की छायाप्रति प्राप्त करायी है। जनपद स्तर पर 24 दिसम्बर तक काउन्सिलिंग एवं ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही की जानी है।

सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समस्त श्रेणी के पुरूष-महिला अध्यापक हेतु सेवा अवधि क्रमशः 5 वर्ष एवं दो वर्ष पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। यह गणना 17 दिसम्बर 2020 तक की जायेगी। पूर्व में प्राप्त आवेदनों एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में 18 दिसम्बर 2020 से 21 दिसम्बर 2020 के मध्य प्राप्त समस्त ऑनलाइन आवेदनों को परीक्षणोपरान्त सत्यापित-निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
पुरूष अध्यापकों जिनकी पांच वर्ष से कम सेवावधि एवं महिला जिनकी दो वर्ष से कम से सेवावधि है, ऐसे अध्यापकों के पूर्व में सबमिट किये गये आवेदनों को एनआईसी द्वारा चिन्हांकित कर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के लॉगिन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। जिस पर परीक्षणोपरान्त बीएसए द्वारा सत्यापित- निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। 

RELATED ARTICLES

Most Popular