उपभोक्ता से घूस मांगने के आरोप में अवर अभियंता निलंबित

-पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को भेजी थी ऑडियो रिकार्डिंग, जांच के बाद हुई कार्रवाई

लखनऊ (हि.स.)। विद्युत चोरी पकड़ने के बाद भी एफ.आई.आर. न करने तथा उपभोक्ता से पैसा मांगने के आरोप में सहारनपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता नरदेव गौतम को निलम्बित कर दिया गया है।

यह मामला तब प्रकाश में आया था जब उ.प्र. पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम. देवराज को किसी उपभोक्ता ने एक ऑडियो रिकार्डिंग भेजी,जिसमें अवरअभियन्ता एवं उपभोक्ता के बीच विद्युत चोरी के प्रकरण से सम्बन्धित बातचीत रिकाॅर्ड थी। प्रकरण के सम्बन्ध में अध्यक्ष ने मुख्य अभियन्ता सहारनपुर को जांच हेतु निदेर्शित किया। मुख्य अभियन्ता ने जांच टीम गठित की। जांच टीम द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में उपभोक्ता तनवीर के परिसर में की गई चेकिंग में घरेलू संयोजन में कामर्शियल उपयोग किये जाने के बाद भी एफ.आई.आर. दर्ज न किये जाने तथा उसके नाम पर पचास हजार रुपये की मांग किये जाने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये गये। इस आधार पर विद्युत नगरीय वितरण खण्ड द्वितीय किशनपुरा में तैनात अवर अभियन्ता नरदेव गौतम को निलम्बित कर दिया गया है।

उ.प्र. पावर काॅरपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज का कहना है कि विद्युत निगमों में सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेन्स नीति पूरी तरह लागू है। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर उसकी जांच होगी और जांच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसलिए विद्युत निगम के किसी भी कार्मिक द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे विद्युत निगम को नुकसान या भ्रष्टाचार हो।

उपेन्द्र/सियाराम

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