आगरा में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई की मांग में याचिका, कोर्ट ने मांगा उद्योगों का ब्यौरा

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के आवासीय एरिया के आसपास उद्योगों द्वारा किये जा रहे जल व वायु प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग में दाखिल जनहित पर सुनवाई करते हुए प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका को सुनवाई के लिए 11 दिसम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने इस बीच याची से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का व्योरा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका में स्पष्ट नहीं है कि कौन से उद्योगों के कारण प्रदूषण फैल रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समूचे याचिका में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि वह कौन से उद्योग हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति राजुल भार्गव की खंडपीठ ने रवि गाँधी की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में आगरा शहर में जल व वायु प्रदूषण फैला रहे उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग की गयी है।

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