अब जिला, नगर पालिका और तहसीलों की सीमाओं में 31 दिसंबर तक हो सकेगा बदलाव
प्रादेशिक डेस्क
लखनऊ। जनगणना के चलते जिला, नगर पालिका, पुलिस थाना व तहसीलों आदि की सीमाओं में बदलाव पर लगी रोक अब हटा ली गई है। अब इन प्रशासनिक इकाइयों में बदलाव या विस्तार इस साल 31 दिसंबर तक हो सकेगा। इसके बाद राज्य सरकार इन सीमाओं में विस्तार या बदलाव नहीं कर सकेगी। सरकार ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व डीएम व कमिश्नर को पत्र लिखा है। उनसे कहा गया है कि इस समय अवधि तक जो बदलाव करना है, कर सकते हैं। कोविड-19 के कारण पैदा हुए हालात में केंद्र सरकार के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त 16 मई से शुरू होने वाली जनगणना 2021 और एनपीआर से जुड़े कार्यकलापों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के क्षेत्राधिकार, परिवर्तन व विस्तार की कार्यवाही 31 दिसंबर 2020 से पहले तक पूरी की जा सकती है। इसके बाद परिवर्तन या विस्तार किया जाना अपेक्षित नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने यह आदेश जारी किए हैं।
जनगणना के मद्देनजर पहले 31 दिसंबर 2019 के बाद प्रशासनिक इकाई में किसी तरह के बदलाव पर रोक लगाई गई थी। तब गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि एक जनवरी 2020 से शुरू होने वाली व 31 मार्च 2021 को खत्म होने की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन न करने के निर्देश दिए गए थे। इस साल मई में अगले आदेशों तक जनगणना व एनपीआर से संबंधित कार्यकलापों को अगले आदेशों तक रोक दिया गया। इस कारण कई राज्यों ने प्रशासनिक इकाइयों के बदलाव के संबंध में केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद विस्तार या बदलाव की छूट अब चार महीने से कुछ ज्यादा समय के लिए मिल गई है।