– तीनों आरोपितों को सीजेएम कोर्ट में किया गया था पेश
– हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ दर्ज किया था केस
लखनऊ (हि.स.)। राजधानी लखनऊ के लेवाना सुईट्स होटल में आग लगने के हादसे के मामले में होटल मालिक समेत तीन लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इससे पहले इन तीनों का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया गया था।
लेवान होटल में सोमवार को लगी आग में चार लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने होटल मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, महाप्रबंधक (जीएम) सागर श्रीवास्तव सहित चार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद उनका सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
होटल लेवाना सुईट्स में लगी आग की घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया था। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक नए खुलासे होते गए। जांच समिति में शामिल मंडलायुक्त रोशन जैकब ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की तो पाया गया कि यह होटल एलडीए के कुछ अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा था। इस होटल का नक्शा भी पास नहीं होने की बात सामने आयी है। तमाम खामियां पाने पर फौरन मंडलायुक्त ने होटल को सील करने और नियमानुसार धवस्तीकरण करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। मंगलवार की शाम तक समिति अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगी।
दीपक
