होटल में शराब पीना पड़ा भारी, ओरी समेत 8 पर FIR
कटड़ा के होटल में शराब पीने के लिए एसएसपी के आदेश पर लिखा गया मुकदमा
राज्य डेस्क
जम्मू। वैसे तो शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी होटल में शराब पीना जुर्म नहीं है, किंतु अन्यथा निषिद्ध स्थलों पर यदि यही काम किया जाय तो वह अपराध की श्रेणी में आता है और कई बार वैधानिक कार्रवाई भी की जाती है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रा के आधार शिविर कटरा के एक होटल में कथित तौर पर शराब पीने के आरोप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवतरमणि उर्फ ओरी और उनके आठ साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आज एक बयान में कहा कि आठ लोगों के खिलाफ “देश के कानून का उल्लंघन” करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है और “लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने” के आरोप में उन्हें पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई है। कटरा पुलिस स्टेशन को 15 मार्च को शिकायत मिली थी कि एक होटल में ठहरे कुछ मेहमान नियमों का उल्लंघन करते हुए परिसर में शराब पीते पाए गए। इसके बाद आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत का हवाला देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “ओरहान अवतरमणि, दर्शन सिंह, पार्थ रैना, रितिक सिंह, राशि दत्ता, रक्षिता भोगल, शगुन कोहली और अनास्तासिला अर्ज़ामस्कीना ने होटल परिसर में शराब पी, जबकि उन्हें बताया गया था कि माता वैष्णो देवी मंदिर के नज़दीक होने के कारण होटल के अंदर शराब और मांसाहारी भोजन की अनुमति नहीं है।“ उन्होंने कहा, “मामले की गंभीरता को देखते हुए रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमवीर सिंह ने उपद्रवियों को पकड़ने और धार्मिक स्थल पर ऐसे किसी भी कृत्य के प्रति शून्य सहनशीलता का उदाहरण पेश करने के निर्देश जारी किए, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है।“
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