बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना पडे़गा महंगा!
बिजनेस डेस्क
नई दिल्ली। प्रत्येक वाहन मालिकों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर कितने का कटता है चालान। थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस कवर या लायबिलिटी कवर एक ऐसी पॉलिसी है जो कार मालिक या वाहन के ड्राइवर को किसी भी कानूनी दायित्व, आकस्मिक देयता, वित्तीय नुकसान या संपत्ति की क्षति, चोट लगने या यहां तक कि मौत की स्थिति में चिकित्सा व्यय कवर से बचाती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में यदि आपकी बाइक या कार चोरी भी हो जाए तो उसका क्लेम आपको नहीं मिलता है। क्योंकि चोरी इसमें कवर नहीं होती है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत सिर्फ सामने वाली पार्टी को लाभ मिलता है जो आपके वाहन से दुर्घटना ग्रस्त हुआ है। मान के चलिए यह इंश्योरेंस गाड़ी के पेपर्स पूरे रखने की प्रक्रिया के तहत करवाया जा सकता है। यदि आप थर्ड-पार्टी कार बीमा पॉलिसी के बिना अपनी गाड़ी चलाते हुए पकड़ जाते हैं तो आपको भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ सकता है। अपडेटेड मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 के तहत अगर आप अपनी गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं तो आपको पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये का चालान कटेगा वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये का चालान कटेगा। थर्ड पार्टी क्लेम में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जैसे वाहन मालिक की ओर से हस्ताक्षर किए गए क्लेम फॉर्म, पॉलिसी और एफआईआर की कॉपी, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की कॉपी। इसके अलावा इन जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी कराकर रख लें, ताकि बाद में किसी कागज के न रहने के कारण आपका क्लेम लंबित न हो सके।
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