पति पर जानलेवा हमला, पत्नी व चचेरे भाई को सजा
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा । जिले की एक अदालत ने बुधवार को अवैध प्रेम प्रसंग के कारण पति पर जानलेवा हमला करने की आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई। यह जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनमोहन मिश्र ने आज यहां बताया कि जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बुढ़वलिया निवासी सुभाष कुमार गौतम ने 01 नवम्बर 2018 को थाना कोतवाली नगर में अपनी भाभी सोनी आर्य (36) व उसके प्रेमी (अपने चचेरे भाई) अजय कुमार गौतम (24) के खिलाफ चाकू से जानलेवा हमला किए जाने का अभियोग दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि वादी मुकदमा के बड़े भाई राकेश कुमार रेलवे में नौकरी करते हैं तथा सपरिवार बड़गांव रेलवे कालोनी स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। घटना की तिथि 31 अक्टूबर 2018 की रात्रि करीब 11ः30 बजे वह घर पर पहुंचे तो देखा कि कमरे में उनका चचेरा भाई अभय कुमार गौतम चाकू लेकर बिस्तर पर पहले से बैठा था। भाई के कमरे में पहुंचते ही मेरी भाभी व चचेरा भाई ने उन्हें पकड़ लिया तथा दोनों ने जान से मारने की नीयत से उनके गले और सीने पर चाकू से कई वार किया। उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उनकी भाभी व चचेरे भाई के बीच अवैध सम्बंध था। वे दोनों मिलकर उसके भाई को रास्ते से खत्म करना चाहते थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर भादवि की धारा 307, 323, 324 व 506 के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
मिश्र ने बताया कि विवेचक ने साक्ष्य संकलन करते हुए घटना में प्रयुक्त खून से सना चाकू बरामद करते हुए पहले से दर्ज अभियोग में शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 की बढ़ोत्तरी करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अजय गौतम को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 16 हजार रुपए अर्थदंड और सोनी आर्य को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 14 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर अजय को 22 माह व सोनी को 19 माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। विवरण देते हुए मिश्र ने बताया कि भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए अर्थदंड, 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 01 हजार अर्थदंड, 324 भादवि में 03 वर्ष की कैद व 01 हजार अर्थदंड, 506 भादवि में 02 वर्ष की कैद व 02 हजार अर्थदंड तथा 4/25 शस्त्र अधिनियम में 02 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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