UP News : हाईकोर्ट बार ने वकीलों के परिजनों के आपदा व निधन पर कल्याणकारी योजना लागू की
प्रयागराज (हि.स.)। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आमसभा में बार के नियमित सदस्यों और उनके परिजनों के लिए आपदा व आकस्मिक निधन एवं गंभीर बीमारी के लिए सृजित अधिवक्ता कल्याणकारी योजना को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। योजना को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मंजूरी प्रदान की है।
लाइब्रेरी हाल में आज हुई अति आवश्यक आम सभा की बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक की अध्यक्षता बार अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह एवं संचालन महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने की। अब नियमित अधिवक्ता सदस्य के मृत्यु की दशा पर दिवंगत अधिवक्ता के परिजनों को 5 लाख रुपये बार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं गंभीर बीमारी की दशा पर एक लाख रुपये दिया जाएगा।
संयुक्त सचिव प्रेस राजेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत अधिवक्ता द्वारा प्रति वकालतनामा सौ रुपये का सहयोग देना होगा। यह योजना 09 नवम्बर से प्रभावी हो जाएगी। इस योजना को बाइलॉज के अनरूप संचालित करने के लिए 100 रुपये कल्याण टिकट कूपन चार नवम्बर से बार के विभिन्न खिड़कियों से वितरित किये जायेंगे। इसके लिए बार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रति आभार जताया है।
बैठक में जमील अहमद आजमी, अजय कुमार मिश्र, अनिल पाठक, रजनीकांत राय, के के मिश्र, अंजू श्रीवास्तव, अभिषेक शुक्ल, दिलीप कुमार पांडेय, राजेन्द्र कुमार सिंह, मंजू कुमारी, दुर्गेश चंद्र तिवारी समेत सभी कार्यकरिणी सदस्य उपस्थित रहे।