UP News ; हाईकोर्ट का फूलपुर सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित के परिवार की सुरक्षा का निर्देश
एसएसपी को विवेचना की निगरानी करने का निर्देश
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को फूलपुर सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित के परिवार को सुरक्षा व संरक्षण देने तथा अपनी निगरानी में निष्पक्ष विवेचना कराने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि हर आपराधिक घटना खासतौर पर महिलाओं व बच्चों के खिलाफ आपराधिक घटनाओं की तत्काल प्राथमिकी दर्ज करायी जाए। पीड़ित की तीन माह तक एफआईआर दर्ज न करने वाले, ठीक से विवेचना न करने वाले लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने सामूहिक दुराचार पीड़ित की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने तीन माह बाद दुराचार जैसी घटना की एफआईआर दर्ज करने पर एसएसपी प्रयागराज व एसएचओ फूलपुर को तलब किया था। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने हलफनामा दाखिल किया और पीड़ित की मां की पीड़ित को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए दाखिल अर्जी पर पीड़ित पेश हुई। उसने पुलिस द्वारा बंधक बनाकर रखने की बात को नकार दिया। अनपढ़ मां को चेतावनी देकर कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की।
एसएसपी ने बताया कि दरोगा प्रमोद कुमार ने संपत्ति के विवाद की रिपोर्ट दी। दुष्कर्म पर जांच नहीं की। तो एसएचओ बृजेश कुमार व दारोगा प्रमोद कुमार को निलम्बित कर दिया गया है और पुलिस लाइन से सम्बद्ध कर दिया गया है। विभागीय जांच की जा रही है। एएसपी सोराव जांच करेंगे। एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गयी है। लापरवाही बरतने का दोषी पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।