लखनऊ (हि.स.)। परिवहन विभाग द्वारा राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों की फिटनेस सहित सभी कागजातों को दी गई छूट की सीमा (अवधि) अब 31 दिसम्बर को खत्म होने वाली है। ऐसे में नए साल के एक जनवरी से वाहनों से जुडे़ कागजात अधूरे रहने पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के फिटनेस सहित सभी कागजातों केे लिए 31 दिसम्बर तक दी गई छूट की सीमा अब खत्म होने वाली है। ऐसे में नए साल के एक जनवरी से वाहनों से जुडे़ कागजात अधूरे रहने पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। इसलिए जिन आवेदकों ने अब तक आरटीओ कार्यालय से जारी होने वाले प्रपत्रों को ठीक नहीं कराया है उसे तत्काल दुरुस्त करा लें।
संभागीय परिवहन अधिकारी रामफेर द्विवेदी ने बुधवार को बताया कि तय समयावधि के भीतर वाहन स्वामी अपने प्रपत्र को दुरुस्त करा लें। वाहनों के कागजातों को मिली छूट की वैधता अवधि 31 दिसम्बर को समाप्त हो रही है। इसके बाद वाहनों के कागजात दुरुस्त न होने पर कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने वाहन और लाइसेंस संबंधी सभी प्रपत्रों को 31 दिसम्बर तक वैधता प्रदान की थी। तय समयावधि खत्म होने में महज 09 दिन शेष रह गए हैं। इसके बाद परिवहन विभाग राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में वाहनों से संबंधित कागजातों की जांच शुरू कर देगा।
कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत गत 22 मार्च को लॉकडाउन होने के साथ ही सभी आरटीओ कार्यालय बंद कर दिए गए थे। परिवहन विभाग ने वाहनों से संबंधित सभी कागजातों को वैधता प्रदान करते हुए आवेदकों द्वारा ली गई तिथियों को बढ़ा दिया था। इसमें वाहनाें की फिटनेस खत्म होने, लर्नर लाइसेंस की वैधता समाप्त होने, टैक्स जमा करने, प्रदूषण सहित सभी तरह के कामों को मिली छूट अब 31 दिसम्बर की मध्य रात्रि को खत्म हो जाएगी।
UP News : वाहनों को दी गई छूट की सीमा 31 को होगी खत्म,एक जनवरी से परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई
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