कहा, शादी से पहले किसी व्यक्ति से यौन संबंधों के दूरगामी प्रभावों को समझना चाहिए
प्रादेशिक डेस्क
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधवा से रेप के आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि पीड़िता 35 वर्ष की विधवा महिला है लेकिन उसे विवाह पूर्व किसी व्यक्ति से यौन संबंध के दूरगामी प्रभावों को समझना चाहिए। साथ ही आरोपी के खिलाफ दुराचार के आरोप को साबित करने के लिए मेडिकल जांच जरूरी है। फिर भी पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कानपुर नगर के दुर्गेश त्रिपाठी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार, आरोपी ने शादी का वादा कर पीड़िता का भरोसा जीता और प्रेमजाल में फंसाकर उससे यौन संबंध बनाए। दो साल बाद याची अपने वादे से मुकर गया और पीड़िता को गाली देने व अपमानित करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से इनकार कर दिया। याची का कहना था कि पीड़िता के पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी याची से नजदीकी बढ़ी और शारीरिक संबंध बन गए। उसने दो साल तक संबंध बनाए रखा और पीड़िता ने कोई ऐतराज नहीं किया। चार सितंबर को उसने दुराचार का आरोप लगा एफआईआर दर्ज करा दी लेकिन मेडिकल जांच से इनकार कर रही है जिससे संबंधों का खुलासा हो सकता है। पीड़िता की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी ने एक निराश्रित विधवा महिला की स्थिति का फायदा उठाकर झूठा वादा किया था। उसका विश्वास जीतने के बाद उसने दो साल तक बेरहमी से उसे बर्बाद कर दिया और उसके बाद उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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