Wednesday, January 14, 2026
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UP News: राजद्रोह मामले में आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक

प्रयागराज (हि.स.)। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरुद्ध मंसूर पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में देश व संविधान विरोधी पम्फलेट बांटने के आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। याचीगण अहमद अली इमाम अटाला मस्जिद व मुस्लिम नेता सुहेबुर रहमान की याचिका पर कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इन्कार करते हुए आरोप पत्र दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 
यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल एवं न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा ने पारित किया है। मामले के अनुसार थानाध्यक्ष करेली प्रयागराज ने 6 मार्च को थाना करेली में धारा 124ए, 153बी आईपीसी में एफआईआर दर्ज कराई कि महाबीर चौराहे के पास उन्हें एक पम्फलेट मिला, जिसमे अमन पसन्द नागरिकों से अपील के नाम पर सीएए, एनआरसी, एनपीआर के विरुद्ध मंसूर पार्क में चल रहे धरना प्रदर्शन में सभी से सहयोग देने की बात कही गयी थी। केंद्र सरकार को हिलाने जैसी बातें जो राष्ट्रीय अखंडता पर प्रभाव डालने वाली एवं राजद्रोह से सम्बंधित शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया गया था। बाद में 12 मार्च को फजल खान पार्षद एवं सुहेबुर रहमान को मुखबिर के बताने पर तथा फजल खान की गिरफ्तारी पर 23 मार्च को अहमद अली, शोएब अंसारी, तनवीर एवं इफ्तेखार को आरोपी बनाया गया था। फजल खान को 6 माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।

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