Wednesday, February 11, 2026
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UP News : बहुचर्चित हत्याकांड में सात को आजीवन कारावास

संवाददाता

हरदोई। शहर क्षेत्र में वर्ष 2010 में मंडी व्यापारी के पुत्र के चर्चित हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 55-55 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। आवास विकास कालोनी निवासी मंडी व्यापारी बृजकिशोर गुप्ता के पुत्र आशीष गुप्ता की हत्या कर उसके शव को बैटगंज स्थित मोहताज खाना के पास निर्माणाधीन मकान में दफन कर दिया गया था और उसके ऊपर फर्श तक बना दी गई थी। 27 जनवरी 2010 को शव बरामद हुआ था। चूंकि इस मामले में विधायक रजनी तिवारी के भतीजे अंकुर तिवारी पर भी आरोप लगा था, जिसके बाद व्यापारियों ने शव को लखनऊ चुंगी पर रखकर जाम लगाया था। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई की थी और उसी मामले में अब अदालत ने सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी के अनुसार वादी मुकदमा बृजकिशोर गुप्ता निवासी आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली शहर के द्वारा 27 जनवरी 2010 को पुत्र की हत्या की एफआइआर दर्ज कराई थी। वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद अभियुक्त इन्द्रेश गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र पाल गुप्ता, रविपाल पुत्र नत्थूलाल, हनी उर्फ अंकित जायसवाल पुत्र अशोक जायसवाल, मनीष अग्निहोत्री पुत्र श्यामसुंदर, मोनू उर्फ रोहित सक्सेना पुत्र प्रवीण सक्सेना, दीपू गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता एवं पुनीत गुप्ता पुत्र सूर्यप्रकाश को अलग अलग 55, 55 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी। अर्थदंड में से आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का भी आदेश दिया। आरोपित अंकुर तिवारी जिसके निर्माणाधीन मकान से युवक का शव बरामद हुआ था, दौरान मुकदमा फरार हो गया। उसके द्वारा विचारण में भाग न लेने पर उसकी पत्रावली पृथक की जा चुकी है। उसके मुकदमे की सुनवाई अलग से की जाएगी। शाहाबाद विधायक रजनी तिवारी ने बताया कि अंकुर तिवारी से उनका कोई संबंध नहीं था। शुरू से ही उनका परिवार अलग रहता है, जबकि अंकुर तिवारी सभी से अलग रहता था। घटना के वर्षों पहले से ही अंकुर से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा था।

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