Saturday, March 7, 2026
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UP News : बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

बागपत (हि. स.)। बागपत जनपद में तीन वर्ष पूर्व बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र के तेडा गांव में पांच फरवरी 2017 को एक बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिला था। बच्ची के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर उसकी हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन एसपी अजय शंकर राय ने तुरंत आरोपित को पकड़ने के निर्देश दिए थे। सिंघावली अहीर पुलिस ने गांव के ही एक व्यक्ति पर दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह मुकदमा एडीजी फास्ट ट्रैक 4 कोर्ट में चल रहा था। तीन साल तक मुकदमे में दोनों पक्षों के वकीलों ने जिरह की। मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने आरोपित अनिल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

submitted By: Edited By: Dr. Kuldeep Tyagi

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