लखनऊ (हि.स.)। पशुपालन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपित निलंबित आईपीएस अरविंद सेन ने पीसीथर्ड न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अरविंद सेन की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी।
आईपीएस अरविंद सेन की ओर से सोमवार को यह अर्जी देकर बताया गया कि आरोपित बीमार है, लिहाजा कोर्ट में समर्पण नहीं कर सकते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने आईपीएस की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। 20 जनवरी को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे गए आदेश को न्यायमूर्ति आलोक माथुर की कोर्ट ने सोमवार को सुनाया था।
उल्लेखनीय है कि पशुपालन विभाग में आपूर्ति के नाम पर इंदौर के व्यापारी से करोड़ों रुपये हड़पने के आरोपितों को बचाने के लिए 35 लाख रुपये लेने का आरोप हैं। भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने यह कहा था कि आरोपित कोर्ट में पेश नहीं हो रहे है और पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लिहाजा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाये। इसके बाद भगोड़ा घोषित होने पर पुलिस की ओर से 50 हजार रुपये का इनाम रखा गया था।
Submitted By: Deepak Varun Edited By: Deepak Yadav
