संवाददाता
बलरामपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कृष्णा करुणेश बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का समय सारिणी के अनुसार वृह्द पुनरीक्षण किया जायेगा। किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही बीएलओ एवं पर्यपेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सबन्धी जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का वितरण 15 सितम्बर से 30 सितम्बर तक व बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की अवधि 01 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक, ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 01 अक्टूबर से 05 नवम्बर तक, ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि दिनांक 06 नवम्बर से 12 नवम्बर तक, ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि 13 नवम्बर से 05 दिसम्बर तक, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण व दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 06 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही 20 दिसम्बर से 28 दिसम्बर तक, निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन 29 दिसम्बर को संपन्न होगा।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार व कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाए। निर्वाचक नामावलियों के वृह्द पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबन्धित कार्यालय खुले रहेंगें तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृह्द पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों को निम्न बातें ध्यान में रखना होगा। अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा, कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जाये, फेस मास्क अवश्य लगाये। किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये 02 गज की दूरी से वार्ता की जायेगी। अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जायेगा। सैनिटाइजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात् हाथों को सैनिटाइज किया जायेगा। कार्मिक कन्टेनमेन्ट जोन में नहीं जायेंगे। कन्टेनमेन्ट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हो या कोविड पॉजिटिव हो, तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक है।
