Thursday, March 5, 2026
Homeउत्तर प्रदेशUP News : दो थानाध्यक्षों की गिरफ्तारी का आदेश, दो पुलिस अधीक्षकों...

UP News : दो थानाध्यक्षों की गिरफ्तारी का आदेश, दो पुलिस अधीक्षकों को चेतावनी

जौनपुर (हि.स.)। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर व पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को चेतावनी दिया है कि यदि 02 जनवरी 2021 को थानाध्यक्षों को अदालत में प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ डीजीपी व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को सूचित किया जाएगा। दोनों थानाध्यक्षों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। 
उल्लेखनीय है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष सिकरारा प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने 1 जनवरी 2014 को सराय ख्वाजा थाने पर आरोपी संतोष व अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी दर्ज कराया था। मुकदमे में गवाह थानाध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह (महेबाघाट, कौशाम्बी में तैनात) तथा थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव (अदलहट मिर्जापुर में तैनात) कोर्ट द्वारा वारंट एवं नोटिस भेजने के बाद भी अदालत में गवाही देने उपस्थित नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को थानाध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह को पेश करने के लिए तथा पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार को पेश करने के लिए सख्त आदेश जारी किया। 
कोर्ट ने कहा कि दोनों पुलिस अधीक्षक के असहयोग की वजह से मुकदमा के निस्तारण में विलंब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं उत्तर प्रदेश विधायिका गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण की मंशा रखती है। इस मामले की मानिटरिंग हाईकोर्ट द्वारा की जा रही है। दोनों पुलिस अधीक्षक ने कोर्ट में पत्र भेजा कि गवाह को कानून व्यवस्था के कारण पेश नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने दोनों पुलिस अधीक्षक को लिखा कि कानून व्यवस्था कब और किस दिन ठीक रहेगी। यह उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। वह स्वयं तिथि बताएं कि किस दिन कानून व्यवस्था सही रहेगी और दोनों गवाह उपस्थित होंगे। अन्यथा पुलिस अधीक्षक के इस असहयोगात्मक रवैए के लिए डीजीपी व प्रमुख सचिव उप्र सरकार को सूचना दे दी जाएगी।

RELATED ARTICLES

Most Popular