UP News : तोता और लंगूर पालने पर लगी पाबंदी
तीन साल जेल के साथ देना पड़ेगा जुर्माना
प्रादेशिक डेस्क
कानपुरः कुछ लोगों को तोता पालने का बड़ा शौक होता है लेकिन अब ये शौक बहुत महंगा पड़ सकता है क्योंकि कानपुर वानिकी प्रभाग ने लंगूर और तोता पालने पर पाबंदी लगा दी है. इस आदेश को ना मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि लंगूर और तोता बंदी बनाने पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी. ऐसा करने वाले को 3 साल की जेल हो सकती है या 25 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. इसके अलावा जेल और जुर्माने दोनों की कार्रवाई की जा सकती है. ये आदेश अरविंद कुमार यादव प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर ने जारी किया है. जिसमें लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी लंगूर या फिर तोता बंदी हालत में रखता है तो वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 (संशोधित) के विरूद्ध अपराध का दोषी होगा और उसे आरोप सिद्ध होने पर 3 साल तक के लिए जेल भेजा जाएगा या 25 हजार रुपये तक जुर्माना भी वसूला जा सकता है. विशेष परिस्थितियों में अपराधी को जेल और जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है