UP News : छह साल के लिए चुनाव लड़ने से बंचित हो सकते हैं अब्दुल्ला
प्रादेशिक डेस्क
रामपुर। दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में फंसे सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन शून्य घोषित होने के बाद उन्हें अगले छह साल तक चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित किए जाने की कवायद तेज हो गई है। रामपुर के स्थानीय नेताओं की शिकायत के बाद इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने औपचारिक प्रक्रिया शुरू करते हुए निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है। अब्दुल्ला आजम स्वार से सपा विधायक चुने गए थे, लेकिन दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में फंस गए। इसी को आधार बनाकर पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां ने हाईकोर्ट में अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया। इसके बाद अब्दुल्ला आजम प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट ले गए, लेकिन इसी बीच विधानसभा से उनकी विधायकी चली गई। विरोधी खेमा इतने से ही शांत नहीं हुआ है। पिछले दिनों नवाब काजिम अली खां नवेद मियां, भाजपा नेता आकाश सक्सेना, मुस्तफा हुसैन और स्वार से शफीक अहमद अंसारी ने अब्दुल्ला आजम खां को छह साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की थी। स्थानीय नेताओं की मांग पर विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने 21 जुलाई को भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8 (1) के आधार पर अगले छह साल तक अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किये जाने का आग्रह किया है। प्रमुख सचिव ने यह भी कहा गया है कि इस संबंध में यदि विधानसभा सचिवालय प्रशासन से कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो मार्गदर्शन करें।