UP News : खलिहान से अवैध कब्जा हटाने के आदेश पर अमल करने का निर्देश
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर की शाहगंज तहसील के गांव डोभी की खलिहान भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण हटाकर बेदखल न करने पर एसडीएम व तहसीलदार को फटकार लगायी और याचिका को सुनवाई के लिए 18 नवम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है ।
यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने अरविंद कुमार यादव की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि आराजी संख्या 252 खलिहान है। जिस पर संतोष कुमार यादव ने अवैध कब्जा कर लिया है। एसडीएम ने 2016 में बेदखल करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के खिलाफ अपील भी डीएम ने खारिज कर दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने बेदखली आदेश पर अमल करने का निर्देश दिया है। फिर भी बेदखली नहीं की गयी तो यह याचिका दायर की गयीं हैं।
कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो कहा गया कि लेखपाल की राजस्व संहिता की धारा 30 में नक्शा दुरूस्त करने की रिपोर्ट पर कार्यवाही लंबित है तो कोर्ट ने कार्यवाही पूरी करने या हाजिर होने का आदेश दिया। जिस पर एसडीएम ने कार्यवाही पूरी करने की जानकारी दी। किन्तु बेदखली नहीं की गयी है। कोर्ट इस याचिका की सुनवाई 18 नवम्बर को करेगी।