UP News : किस कानून के तहत जारी किया रिकवरी नोटिस
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से पूछा
प्रादेशिक डेस्क
लखनऊ। सीएए के खिलाफ हुए प्रर्दशन के दौरान हिंसा में हुए सरकारी नुकसान की भरपाई के लिए पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के खिलाफ प्रशासन की ओर से जारी रिकवरी नोटिस को चुनौती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से पूछा है कि याची के खिलाफ किस कानून के तहत 64 लाख रुपये का रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या जिस समय की घटना है उस समय ऐसा कोई कानून अस्तित्व में था जिसके तहत इस प्रकार की रिकवरी नोटिस जारी की जा सकती थी। न्यायालय ने यह भी जानना चाहा है कि क्या दारापुरी को रिकवरी नोटिस जारी करने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय की एकल सदस्यीय पीठ ने दारापुरी की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया।
याची की ओर से कहा गया कि रिकवरी नोटिस गैर कानूनी ढंग से जारी की गई है। यह भी कहा गया है कि जिस घटना के बावत उक्त रिकवरी नोटिस जारी की गई है, उस घटना में वह शामिल नहीं था। यह भी कहा गया कि रिकवरी नोटिस जारी करने से पहले उन्हें सुनवाई का पूरा मौका भी नहीं दिया गया। सीएए के खिलाफ पिछले दिसम्बर में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में काफी सरकारी सम्पत्ति नष्ट हो गई थी। जिस पर सख्त रूख अपनाते हुए नुकसान का आंकलन करने के बाद हिंसा में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ वसूली नोटिस जारी किया गया था। एसआर दारापुरी को भी हिंसा के मामले में पुलिस ने गिरफतार किया था। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी।