बांदा (हि.स.)। आरटीआई की सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग उ.प्र. द्वारा नगर पालिका बांदा के जन सूचना अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की गई।
शहर के निवासी संजीव पिपसानियां पुत्र स्व नंन्द किशोर पिपसानियां ने जन सूचना अधिकार की अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत नगर पालिका से सूचना मांगी थी। नगर पालिका शहर बांदा के जन सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी न देने के कारण राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना अधिकारी द्वारा दंडात्मक कार्यवाही करते हुए 25 हजार रुपए का अर्थदंड जन सूचना अधिकारी के ऊपर लगाया गया।
इसके पहले भी संजीव पिपसानियां पंजाब नेशनल बैंक छावनी बांदा से जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी जानकारी न देने पर केंद्रीय सूचना आयोग से लताड़ लगवा चुके हैं।
