लखनऊ (हि.स.)। महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपित बसपा के तत्कालीन महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व अध्यक्ष रामअचल राजभर को जमानत मिल गई है। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार रॉय ने बुधवार दोनों आरोपितों को 20-20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।
भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में 22 जुलाई 2016 को हजरतगंज कोतवाली में दयाशंकर की मां तेतरा देवी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गयी थी। इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। कई बार आदेश के बावजूद आरोपित नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामअचल राजभर कोर्ट में पेश नहीं होने पर न्यायालय ने दोनों को भगौड़ा घोषित कर दिया था। न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने दोनों की संपत्ति की कुर्की के आदेश दे दिए थे। 19 जनवरी को दोनों ने संपत्ति की कुर्की होने से बचाने के लिए न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दी थी। इस पर कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने के निर्देश दिए थे।
Submitted By: Deepak Varun Edited By: Deepak Yadav
UP News : अशोभनीय टिप्पणी मामले में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को मिली जमानत
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