UP News :अवैध शराब बनाने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के झंघा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के आरोपित मुख्तार चंद्र यादव व अन्य की पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उसे पुलिस विवेचना में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने दिया है। एक्साइज विभाग ने अवैध शराब बनाते छह लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। इन अभियुक्तों ने ही याची का नाम लिया।
याची का कहना था कि वह इस मामले में लिप्त नहीं है। झूठा फंसाया गया है। जिस समय छापा पड़ा था उस समय वह शुगर मिल कर्मचारी होने के नाते मिल में मौजूद था। उसके खिलाफ एफआईआर रद्द की जाय। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया। किन्तु गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।