Wednesday, January 14, 2026
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UP News:शादी, विवाह आदि में भीड़ रोकने की तैयारी, दो जिलों में आदेश जारी

प्रादेशिक डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार शादी-विवाह तथा अन्य समारोहों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगाने जा रही है। कोरोना के संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। गौतमबुद्धनगर (नोएडा), गाजियाबाद और आगरा समेत कुछ जिलों में जिलाधिकारियों के स्तर से ऐसी रोक पहले ही लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से मिल रहे आंकड़ों पर मंथन के बाद गृह विभाग ने यह कदम उठाने फैसला किया है। अबतक 200 लोग ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते थे। आगरा से जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने भी भीड़ ज्यादा होने पर खतरा बढ़ने की जानकारी भेजी थी। शासन के रिव्यू में संक्रमण का तेजी से प्रसार होने की बात सामने आई। इस पर सभी तरह के आयोजनों में मेहमानों की संख्या सीमित करने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि अनलॉक होने के बाद विदेशों में भी आयोजनों में ज्यादा भीड़ होने पर संक्रमितों की संख्या बढ़ी मिली। इसी तरह आगरा में भी कुछ शादी समाराहों में संक्रमण के मामले सामने आए। केस भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसी तरह का खतरा मोल लेना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में एसएसपी, एडीएम सिटी और सभी एसडीएम को इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दे दिए हैं।

नोएडा, गाजियाबाद में आदेश जारी

इससे पूर्व यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वहां के जिलाधिकारियों ने शादी और सामूहिक आयोजनों में 100 से अधिक लोगों के भाग लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब तक 200 लोग ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते थे। नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एल वाई और गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडेय ने शासन के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि शादी-विवाह के अलावा अन्य कोई भी सामूहिक आयोजन आउटडोर हो या इंडोर होंगे तो इनमें सिर्फ 100 ही लोग शामिल हो सकेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए सभी अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी सामूहिक आयोजन में तय संख्या से अधिक लोग शामिल न हो सकें। इसकी जानकारी सभी आयोजन स्थलों के संचालकों को भी दे दी जाए। पुलिस व अन्य अधिकारी भी इनकी जांच करेंगे और तय संख्या से अधिक लोग होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 25 नवंबर से शादियां फिर से प्रारम्भ होनी थी और इसके लिए सगाई आदि के कार्यक्रम प्रारम्भ हो गये थे।

मैरिज होम संचालकों में हड़कंप

नोएडा में नए आदेश जारी होते ही मैरिज होम संचालक और जिनके यहां शादी है वे परेशान हो गए हैं। वेडिंग विला के संचालक विनोद अरोड़ा ने कहा कि इस नए आदेश के जारी होने के बाद तो शादी विवाह समारोह से जुड़ी पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। मार्च के बाद से उन्हें कोई काम नहीं मिला है। उम्मीद थी कि नवंबर में काम मिलने से कुछ हालात सुधरेंगे, लेकिन अब फिर हालात बिगड़ जायेंगे। इस इंडस्ट्री के लोगों के लिए सरकारी ने भी कोई मदद नहीं की है। शादी विवाह के कारोबार से जुड़े सुरेश अग्रवाल, मोहित, कृष्णा, बीकेश आदि ने कहा कि शादी विवाह के कारोबार से एक लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जो फूल, डेकोरेशन, हलवाई, टेंट आदि का काम करते हैं।

सभी को बंट चुके कार्ड, अब क्या होगा

नोएडा के सर्फाबाद में रहने वाले नीरज के बेटे की शादी 25 नवंबर की है। उनका कहना है कि उन्होंने 200 लोगों को बुलाने के हिसाब से परिचितों को शादी के कार्ड दिए थे और अन्य बुकिंग और तैयारियां की थीं। सभी को कार्ड बांटे जा चुके हैं, अब वह किस से मना करें कि वह शादी में ना आये और वह किसी को कैसे मना कर सकते हैं, जिससे मना करेंगे उससे ही संबंध खराब होंगे। वह तो बड़ी दुविधा में फंस गये हैं। सेक्टर 27 निवासी अनुपम की बेटी की शादी भी 25 नवंबर की ही है और वह भी चितिंत हैं कि अब कैसे सारी व्यवस्था को संभालेंगे और जिन लोगों को बुलाने के लिए कार्ड दे चुके हैं, उनसे कैसे मना करेंगे कि वह शादी में ना आयें और यदि आने वाले लोगों की संख्या 100 से अधिक हो जाएगी तो पुलिस और अन्य अधिकारी परेशान करेंगे। जिसको लेकर पूरे परिवार की चिंता बढ़ी हुई है।

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