संवाददाता
देवरिया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा है कि मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाएं। महिलाओं से जुड़े आपराधिक मुकदमों में पूरी सक्रियता दिखाएं। इस कार्य में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। वह कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सहायक अभियोजन अधिकारियों को मुकदमों के पैरवी में तत्परता व सक्रियता दिखाने को कहा। उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ साक्ष्य आधारित पक्ष रखें, जिससे दोषियों पर आरोप सिद्ध हो व उन्हें सजा मिल सके।
मिशन शक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को गंभीरता से लें। पाक्सो एक्ट जैसे गंभीर धाराओं को देखते हुए प्राथमिकता के साथ प्रभावी पैरवी करें। ऐसे अपराधों में संलिप्त आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने सभी मुकदमों का विस्तृत ब्योरा अनिवार्य रूप से ई-प्रासीक्यूशन पोर्टल पर फीड कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अपने स्तर से मुकदमों का परिशीलन व पुनरीक्षण करने के लिए अभियोजन अधिकारियों को निर्देश दिया। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि ई-प्रासीक्यूशन पोर्टल पर मुकदमा संबंधी सूचनाएं दर्ज कराने में देवरिया ने पिछले माह तेरहवां स्थान प्राप्त किया है। जबकि गोरखपुर मंडल में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आगे भी बेहतर कार्य करने का प्रयास होगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुंवर पंकज, विशेष अभियोजन पाक्सो हरिदत्त मिश्र, डीजीसी राजेश मिश्र, सहायक अभियोजन अधिकारी नवनीत कुमार त्रिपाठी, राजेश पांडेय, मीरा सिंह, देवेश चंद्र त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
आचार संहिता उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल व निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसका पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग, उम्मीदवार, राजनैतिक दल या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी। जाति, सांप्रदायिक व धार्मिक भावना का सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव में प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमका कर अपने पक्ष में करना, शराब बांटना आदि अपराध माने गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग, झंडा, बैनर आदि लगाने का कार्य भवन या भूस्वामी के अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। किसी भी शासकीय, सार्वजनिक स्थल, भवन आदि पर विज्ञापन, कटआउट, होर्डिंग बैनर आदि नहीं लगाया जा सकेगा। चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सभा व जुलूस के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
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