Monday, March 30, 2026
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UP News:नाइट कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहा गोण्डा, सप्ताहांत लाकडाउन की भी तैयारी

जानकी शरण द्विवेदी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन जिलों में रोजाना 100 से अधिक कोरोना के केस मिल रहे हैं या फिर जहां पर कुल एक्टिव केस की संख्या 500 से अधिक है, वहां रात्रि नौ बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए। कंटेमेंट जोन की व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए। इसके बाद गोण्डा जिला भी नाइट कर्फ्यू की तरफ अग्रसर हो गया है क्योंकि यहां पिछले दो दिनों से लगातार 100 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं तथा कुल सक्रिय मरीजों की संख्या भी 500 को छूने के कगार पर है। प्रदेश के श्रावस्ती जैसे छोटे जिलों समेत अनेक जनपदों में जिस प्रकार से नाइट कर्फ्यू घोषित किया गया है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि गोण्डा में भी जल्द ही नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि जिला प्रशासन सप्ताहांत लाकडाउन की भी योजना बना रहा है। यदि नागरिकों ने कोरोना गाइइ लाइन का सख्ती से अनुपालन नहीं किया और मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती रही तो प्रशासन को विवश होकर लाकडाउन का ऐलान करना ही पड़ेगा। सूत्र बताते हैं कि ऐसी स्थिति में शुक्रवार की शाम नौ बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक लाकडाउन लगाया जा सकता है।

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सुलतानपुर और सीतापुर में भी नाइट कर्फ्यू

राजधान के आसपास सुलतानपुर और सीतापुर में बढ़ रहे कोरोना केस के बीच नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी किया है कि नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर महामारी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, बलिया और गोरखपुर, चंदौली आदि नाइट कर्फ्यू चल रहा है। रात्रि कर्फ्यू रविवार रात नौ बजे से शुरू होकर 19 अप्रैल को प्रातः छह बजे तक प्रभावी रहेगा। डीएम ने आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को नाइट कर्फ्य के प्रतिबंध से बाहर रखा है। दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस और समाचार पत्रों समेत सभी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन पहले की तरह होता रहेगा। आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। रात में रेल-बस और फ्लाइट से आने जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। रेल-बस और फ्लाइट का टिकट कर्फ्यू में पास का काम करेगा। पुलिस को चेकिंग के दौरान टिकट दिखाना होगा। मंडी में थोक कारोबार निर्धारित समय के मुताबिक होता रहेगा। फल-सब्जी की खरीद-बिक्री के लिए आवाजाही को कर्फ्यू के प्रतिबंधों से दूर रखा गया है।

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श्रावस्ती में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान

जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ कर बाकी लोगों के आवागमन पर रोक रहेगा। रात में पुलिस की कड़ी पहरेदारी रहेगी और उल्लंघन करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। जिले में कोरोना पाजिटिव केस बढ़ कर 70 हो गए हैं। इसमें दो चिकित्सक भी कोरोना पाजिटिव मिले हैं। कोरोना पाजिटिव केसों की बढ़ती संख्या के कारण जिलाधिकारी ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान रात में जरूरी सेवाओं ने जुड़े लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं आ जा सकता है। जरूरी सेवाओं में काम कर रहे लोगों का पहचान पत्र उनके लिए पास का काम करेगा। डीएम टीके शिबु ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू में कोई भी शिथिलता नहीं दी जाएगी। यह कर्फ्यू 18 अप्रैल सुबह तक लागू रहेगा। इसके बाद भी परिस्थितियों को देखते हुए बढ़ाया घटाया जा सकेगा। लेकिन इस दौरान बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू से जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन को छूट रहेगी। इसी के साथ चिकित्साकर्मी, पैरा मेडिकल स्टाफ, अस्पताल, डाइग्नोस्टिक सेंटर, बीमार लोगों को लाने ले जाने वाले लोगों को छूट रहेगी। इसमें जो लोग विभिन्न सेवाओं में लगे हैं उन्हें वैध परिचय पत्र दिखाना होगा। इसके साथ ही दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस की आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेगी। वहीं बस स्टैंड पर आने जाने वाले लोग और माल वाहक वाहनों को भी आने जाने में छूट रहेगी। इसी तरह से सरकारी निर्माण कार्यों में लगे लोगों, अनाज, फल अथवा सब्जी मंडी में लगे लोगों को भी छूट मिलेगी।

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मुख्यमंत्री ने जिलों को दिया यह निर्देश

इस बीच मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में पीपीई किट, पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थरमामीटर, सैनिटाइजर, एंटीजन किट समेत सभी आवश्यक लॉजिस्टिक की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जनपद से लॉजिस्टिक के अभाव की शिकायत नहीं आनी चाहिए। प्रदेश में एचएफएनसी और वेंटिलेटर की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके बाद भी आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त प्रबंध किए जाएं। सीएम योगी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में आयोजित किए जा रहे ‘विशेष टीका उत्सव’ के दौरान सभी जिलों में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वैक्सीन की वेस्टेज को एक प्रतिशत तक सीमित रखा जाए। बैठक में अवगत कराया गया कि ‘विशेष टीका उत्सव’ के लिए सभी जिलों में वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है। सीएम योगी ने कोविड संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित जिलों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान पर 100 से अधिक तथा बन्द स्थान पर 50 से अधिक लोग एकत्र न हों। पहले स्कूलों को 15 अप्रैल तक बंद किया गया था। वहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों में खुले स्थान में 200 लोगों के आयोजन की छूट थी, जिसे अब घटा कर 100 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में पिछले वर्ष प्रदेश ने कोविड प्रबन्धन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया था। इस बार भी हम टीम वर्क के साथ सभी के सहयोग से इस लड़ाई में जीत जरूर हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी तथा निजी टेस्टिंग लैब पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। उन्होंने लेवल-2 तथा लेवल-3 के अस्पतालों में बेड की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज तथा इन्टीग्रल मेडिकल कॉलेज को डेडीकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक कोविड अस्पताल में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए कम से कम 700 बेड की उपलब्धता अवश्य रहे।

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